Haryana Mahila Samridhi Yojana 2025 : हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘हरियाणा महिला समृद्धि योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य की अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा ₹60,000 तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें उन्हें बेहद कम ब्याज दर पर भुगतान करना होगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के सपनों को साकार करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
यदि आप हरियाणा की निवासी महिला हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए आपको आवेदन प्रक्रिया को समझना और सही तरीके से उसका पालन करना होगा। इस लेख में हम आपको ‘हरियाणा महिला समृद्धि योजना’ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, ताकि आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकें और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें|
Haryana Mahila Samridhi Yojana 2025 Overview
योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना |
राज्य | हरियाणा |
किसने शुरू किया | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभ | महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की SC वर्ग की महिलाएं |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.saralharyana.gov.in |
Haryana Mahila Samridhi Yojana योजना के मुख्य बिंदु
लाभार्थी:
महाराष्ट्र की 21 से 65 वर्ष की महिलाएं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है।लाभ:
हर पात्र महिला को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।अवधि:
यह वित्तीय सहायता 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। इसके बाद महिला की आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
Haryana Mahila Samridhi Yojana का उद्देश्य
राज्य में कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हो पाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ‘हरियाणा महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत की है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लोन के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें। इस योजना के तहत, महिलाएं अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए मिलने वाले लोन का उपयोग कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं।
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभ
इस योजना के माध्यम से महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
स्वरोजगार के अवसर: हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
विशेष पात्रता: इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं ही ले सकती हैं।
आर्थिक सहायता: सरकार महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹60,000 का लोन मात्र 5% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराएगी।
आत्मनिर्भरता का प्रोत्साहन: आर्थिक तंगी से जूझ रहीं, बेरोजगार, या आय का कोई साधन न रखने वाली SC वर्ग की महिलाएं इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए लाभार्थी
अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के तहत महिलाएं निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लोन प्राप्त कर सकती हैं:
- ब्यूटी पार्लर
- बुटीक
- चूड़ी की दुकान
- कॉस्मेटिक की दुकान
- चाय की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कपड़े की दुकान
इसके अलावा, महिलाएं अपने बजट के अनुरूप अन्य व्यवसायों के लिए भी लोन ले सकती हैं, जो वे शुरू करना चाहती हैं।
अन्य सरकारी योजनाएं महिलाओं के लिए
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता।सुकन्या समृद्धि योजना:
बेटी की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए बचत योजना।महिला उद्यमिता योजना:
महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की योजना।
Haryana Mahila Samridhi Yojana आवश्यक दस्तावेज़
जो भी महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है, उसे आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ और दस्तावेज़ होने चाहिए:
- आवेदक महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Haryana Mahila Samridhi Yojana आवेदन कैसे करें
अन्नासाहेब पाटील लोन योजना का आवेदन करने के लिए आप नीचे बताए स्टेप को फॉलो करें
- सबसे पहले, आपको सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर होम पेज पर “New User? Register Here” का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, हरियाणा महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
- अब, आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी और फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ‘लॉगिन आईडी’ और ‘पासवर्ड’ का उपयोग करके लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद, एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको “सभी सेवाएं देखें” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- फिर, अगली विंडो में स्थित सर्च बॉक्स में ‘Mahila Samridhi’ टाइप करना होगा।
- इसके बाद, HDFDC विभाग से “महिला रोजगार के लिए आवेदन” की सेवा का नाम चुनना होगा।
- अंत में, महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरकर सबमिट करना होगा।
FAQs for Haryana Mahila Samridhi Yojana
Haryana Mahila Samridhi Yojana के तहत किस उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
इस योजना के तहत 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।Haryana Mahila Samridhi Yojana में लाभार्थी महिला को कितने पैसे मिलेंगे?
हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र महिला को ₹60,000 तक का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करेगी।क्या सिर्फ हरियाणा की महिलाएं ही Haryana Mahila Samridhi Yojana में आवेदन कर सकती हैं?
हाँ, इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य की मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC) की महिलाएं ही उठा सकती हैं।क्या इस योजना के लिए महिला का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए?
हां, इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं।क्या इस योजना के तहत प्राप्त लोन का उपयोग अन्य व्यवसायों में किया जा सकता है?
हां, इस लोन का उपयोग ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सिलाई की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान जैसे व्यवसायों के लिए किया जा सकता है, और यह अन्य छोटे व्यवसायों के लिए भी उपयुक्त है।क्या महिला को लोन के लिए किसी प्रकार की गारंटी देनी होगी?
इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए कोई बड़ी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। यह योजना महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है।